Sunday, 07 February 2021 10:55

गुंडा एक्ट के नोटिसों को हाईकोर्ट ने किया खारिज

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एनआरसी व सीएए के प्रदर्शन में नामजद दो युवकों के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा जारी गुंडा एक्ट के नोटिस को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है।

कस्बे में 20 दिसंबर 2019 को नहटौर में एनआरसी व सीए के विरोध को लेकर प्रदर्शन के दौरान दो युवकों की मौत हो गई थी। जबकि पुलिस के आला अधिकारी सहित कई लोग घायल हो गए थे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कई वाहन भी फूंक दिए गए थे। पुलिस ने इस मामले में तीन मुकदमे दर्ज करते हुए करीब 82 नामजद व हजारों की संख्या में अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। इन्हीं मुकदमों के तहत जिला प्रशासन ने 28 लोगों के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए एक जनवरी 2021 को गुंडा एक्ट का नोटिस जारी कर दिया था।

अधिवक्ता मोहम्मद जाकिर ने बताया कि मोहल्ला छापे ग्रान निवासी गुड्डू व मोनू ने नोटिसों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। न्यायाधीश राजेंद्र कुमार व मनोज कुमार गुप्ता ने अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी गुंडा एक्ट के इस नोटिस को सही न मानते हुए पांच फरवरी को इन्हें खारिज कर दिया है। जिसको लेकर लोगों ने राहत की सांस ली है। अन्य लोगों ने भी ऐसे नोटिसों को लेकर रिट दायर की हैं।

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